संगठित और असंगठित क्षेत्र के करीब 40 करोड़ श्रमिकों को देशभर में अब एक समान न्यूनतम वेतन मिल सकेगा संसद ने वेतन संहिता विधेयक 2019 पर मुहर लगा दी है. पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा विधेयक 2019 और वेतन विधेयक 2019 पेश किए गए हैं। इन दोनों कोड के लागूहोने के साथ ही 17 मौजूदा कानून निष्प्रभावी कर दिए जाएंगे क्योंकि इन कानूनों के सारे प्रावधान इन कोडों में किया गया है। पेशागत सुरक्षा,स्वास्थ्य और कार्य दशा संबंधी विधेयक में 13 केंद्रीय श्रम कानूनों का विलय किया गया है इनके लागू होने से नियोक्ता, श्रमिक संगठनों और राज्यसरकारों की त्रिपक्षीय समिति श्रमिकों के लिए वेतन की नई दरें तय करेगी ..नये बिल में उन श्रमिक और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को न्यूनतमवेतन की सीमा के दायरे में लाया गया है जो अभी तक इससे बाहर थे. Anchor:- Kavindra Sachan
Guest Name :
C. K. Saji Narayanan, President, Bharatiya Mazdoor Sangh
Ajay Shankar, Former Secretary, DIPP, Ministry of Industry and Commerce, GOI
Subhomoy Bhattacharjee, Consulting Editor, The Business Standard

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